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मुंबई, पुणे में बार-पब में एंट्री के लिए जरूरी होगा उम्र का सबूत, क्या है सरकार का नया नियम?

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कल्याण में 4 दिनों में 111 अनाधिकृत बार और पानपट्टी पर चला बुलडोज़र

Pub New Rules: पुणे पोर्शे हादसे के बाद सरकार ने कार्रवाई की पहल की है. पुणे के कल्याणीनगर इलाके में एक नाबालिग लड़के ने पोर्शे कार चलाते हुए दो लोगों को कुचल दिया था. इस भयानक हादसे में दोनों की मौत हो गई. इस मामले में नाबालिग के खून के नमूने बदलकर उसे बचाने की भी कोशिश की गई. इन सभी मामलों के बाद, सरकार ने पार-पब में प्रवेश के लिए आयु मानदंडों को सख्त कर दिया है।

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले के बाद बार-पब में प्रवेश से पहले उम्र का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके चलते संबंधित व्यक्ति को सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। बार और पब में नाबालिगों के प्रवेश को रोकने के लिए अब प्रवेश द्वार पर आईडी कार्ड की जांच की जाएगी।

वाइन-बीयर पीने के लिए 21 वर्ष और शराब पीने के लिए 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद बार-पब मालिकों ने बिना आईडी दिखाए शराब नहीं परोसने का फैसला किया है. मुंबई-पुणे में इस नियम पर अमल शुरू हो गया है. (Pub New Rules)

शिवानी और विशाल अग्रवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत
शिवानी, विशाल अग्रवाल और अशफाक मकंदर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है. इस संबंध में शिवाजीनगर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इन तीनों को यरवदा जेल भेज दिया गया है. ससून ब्लड रिपोर्ट मामले में तीनों की पुलिस हिरासत पिछले शुक्रवार को खत्म हो गई। इसके बाद तीनों को पुणे सेशन कोर्ट में पेश किया गया.

 

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