Pune Hit And Run Case Update: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इस मामले में नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह की हिरासत से रिहा कर दिया गया है. मुंबई हाईकार्ट ने इस लड़के को राहत दी है. बच्चे की कस्टडी उसके पिता को दी गई है.
पुणे के कल्याणीनगर में एक नाबालिग ने पोर्शे कार से दो लोगों को कुचल दिया. भीषण हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले नाबालिग को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद पुणे पुलिस द्वारा उन्हें दोबारा हिरासत में लेना गैरकानूनी है. इसके बाद कोर्ट ने इस नाबालिग को किशोर सुधार गृह की हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है.
याचिका बेटे की मां ने दायर की थी
बच्चे की मां आत्या पूजा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने यह दलील स्वीकार कर ली. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंपने का निर्देश जारी किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से नाबालिग आरोपी को राहत मिली है. (Pune Hit And Run Case Update)
इस मामले में वकीलों ने बताया कि बच्चे के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. सरकारी वकील ने कोर्ट में इसका कड़ा विरोध किया. याचिका इस पृष्ठभूमि में दायर की गई थी कि जमानत मिलने के बाद नाबालिग आरोपी को पुलिस दोबारा हिरासत में नहीं ले सकती। आज कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंप दी गई है. कोर्ट का आदेश आ गया है. इसमें पुलिस जांच के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.’