Rahul Gandhi Black Magic: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को पुणे में काला जादू अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 415 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी) के तहत शिकायत दर्ज की गई।
आरती सचिन कोंड्रे नामक एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गांधी पर अप्रैल और मई में अपने भाषणों के दौरान लोगों को उनके बैंक खातों में पैसे जमा करने का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया।
कोंड्रे ने गांधी के हवाले से कहा, “1 जुलाई की सुबह, सभी गरीब भारतीय अपने बैंक खाते की जांच करेंगे और जादू से आप सभी को ₹8,500 मिलेंगे। इसी तरह, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में… आप सभी को ₹8,500 मिलेंगे…खटाखट खटाखट,” कोंड्रे ने कहा कि उन्होंने यह वीडियो टेलीविजन पर देखा और बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भी देखा। “इस वीडियो के कारण मेरे इलाके की कई महिलाओं ने सोचा कि गांधी काला जादू करके उनके बैंक खातों में पैसे भेजेंगे और इससे उनके मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति भरोसा पैदा हुआ। बाद में उन्हें समझ में आया कि उन्हें वादा किया गया पैसा नहीं मिलेगा और उनके साथ धोखा हुआ है।(Rahul Gandhi Black Magic)
उन्होंने मुझसे इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसलिए मैंने मामला दर्ज कराया है।” कोंड्रे के वकील सत्य मुले ने कहा, “राहुल गांधी जादुई तरीकों से लोगों को पैसे देने की बात कैसे कर सकते हैं और साथ ही अपने कथन में भारत के संविधान की रक्षा की बात भी कर सकते हैं? यह अंध विश्वास के तरीकों का फायदा उठाकर भारत के अशिक्षित, दलित, वंचित नागरिकों को धोखा देने जैसा है, सक्रिय प्रभाव से उनके वोट हासिल करने के लिए पैसे की पेशकश करना। यह काला जादू रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के तहत अपराध है। इस तरह के तरीके भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और भारत के संविधान में ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के प्रावधान हैं।”