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रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम: जानें क्या करें अगर ट्रेन छूट जाए

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Railway Ticket Cancellation and Permit Rules: Know what to do if you miss the train

भारत में रेलवे को लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि रोजाना लाखों लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं। हालांकि, त्योहारों या पीक सीज़न के दौरान टिकट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और कई बार यात्रियों को अपनी ट्रेन छूटने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या टिकट बेकार हो जाता है या उसे किसी अन्य ट्रेन में उपयोग किया जा सकता है।

रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि आपके पास जनरल टिकट है, तो आप उसी श्रेणी की किसी अन्य ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते वह ट्रेन खाली हो और उसी श्रेणी की हो। हालांकि, प्रीमियम ट्रेनों जैसे मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत में जनरल टिकट मान्य नहीं होता है। यदि आप इन ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करने का प्रयास करते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकते हैं और जुर्माना वसूल सकते हैं।

यदि आपका रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं होती। इस स्थिति में आपको TDR (Train Departure Report) फाइल करनी होगी। ई-टिकट के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें और काउंटर टिकट के लिए स्टेशन पर TDR फॉर्म भरें।

तत्काल टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलता, जबकि 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलता है। इसके अलावा, वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल किए जा सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलता।

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