दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court)ने रणबीर कपूर की फिल्म ‘शमशेरा’ को ‘ओटीटी’ प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि यशराज फिल्म्स को 22 अगस्त 2022 तक अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने होंगे। बता दें ये मामला कॉपीराइट के उल्लंघन से जुड़ा है।
शमशेरा की ओटीटी रिलीज से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने विक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक वाद पर यह आदेश जारी किया। भुल्लर ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी साहित्यिक कृति ‘कबहु ना छाडे खेत’ के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है।
न्यायाधीश ने 18 अगस्त 2022 के आदेश में इस बात का जिक्र किया कि फिल्म पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज की गई और शुक्रवार को ओटीटी पर इसे रिलीज करने की प्लानिंग है। उन्होंने कहा कि इसलिए पक्षकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि 22 अगस्त तक एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर ओटीटी पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दी जाए।
अदालत ने कहा कि यदि रकम समय पर जमा नहीं की जाती है तो ओटीटी मंच पर फिल्म के आगे के प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी, जो 23 अगस्त से प्रभावी होगी।
Reported By :- Nitesh Thakur
Also Read :- https://metromumbailive.com/mukesh-khanna-saddened-by-the-boycott-of-lal-singh-chaddha/