Pune News: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 और पुणे-सतारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर बिना प्राधिकरण के चल रहे व्यवसायों को कड़ी चेतावनी जारी की है। इन व्यवसायों से अपने स्वयं के खर्च पर सात दिनों के भीतर अपनी अनधिकृत संरचनाओं को नष्ट करने का आग्रह किया है, निर्देश का पालन नहीं करने पर बेदखली और वित्तीय दंड की धमकी दी है।
एनएचएआई पुणे ने पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कुछ संपत्ति मालिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण की पहचान की है, जो चल रहे राजमार्ग विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर अनधिकृत निर्माण देखा गया है, अतिक्रमण केंद्र से 15 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है जहां 30 मीटर का राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) है, और केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर है जहां 60 मीटर का रास्ता है।
इसी तरह, पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर की निर्दिष्ट आरओडब्ल्यू का उल्लंघन करते हुए दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण देखा गया है। केंद्र से क्रमश: 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर पर अतिक्रमण नोट किया गया है।
पुणे-सतारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ मध्य से 30 मीटर की दूरी पर अनधिकृत अतिक्रमण की पहचान की गई है। एनएचएआई के निर्देश के अनुसार सात दिनों के भीतर इन अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और परिवहन) अधिनियम 2002 के तहत बेदखली की कार्रवाई करेगा। बेदखली के दौरान होने वाली लागत और जुर्माना जिम्मेदार पक्षों से वसूल किया जाएगा।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन में निरस्तीकरण सहित वैधानिक कार्यवाही व्यावसायिक लाइसेंस, सड़क डिवाइडर तोड़ने वालों और वाणिज्यिक राजमार्गों और सेवा सड़कों पर अनधिकृत निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।(Pune News)
परियोजना निदेशक संजय कदम ने एनएचएआई और जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा उल्लिखित परिणामों पर जोर देते हुए सभी पेशेवरों से सड़क विभाजकों को तोड़ने या प्राधिकरण के बिना राजमार्गों और सेवा सड़कों पर अतिक्रमण करने से परहेज करने की अपील की है।