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Sex Before Marriage Banned In This Country: शादी से पहले सेक्स पर लगा बैन, देश ने उठाया बड़ा कदम

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इंडोनेशिया में अब शादी से पहले शारीरिक संबंध और बिना शादी के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को, इंडोनेशियाई संसद ने विवाह पूर्व यौन संबंध और लिव-इन संबंधों को अपराध ठहराने वाला एक नया कानून पारित किया। आलोचकों ने सरकार के इस कदम को देश की आजादी पर बड़ा झटका माना है. इससे पहले, अधिकार समूहों ने कानून का विरोध किया था। देश को कट्टरवाद की ओर मोड़ने के रूप में कानून की निंदा की गई।

कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा, “हमने उन महत्वपूर्ण मुद्दों को समायोजित करने की पूरी कोशिश की है जिन पर बहस हुई है और अलग-अलग राय है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इंडोनेशिया में एलजीबीटीक्यू समुदाय पर इस नियम का बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है।

इस नए इंडोनेशियाई बिल के आर्टिकल 413(1) के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे शख्स से शारीरिक संबंध बनाता है। जो एक दूसरे के पति या पत्नी नहीं होंगे। तो उसे इस व्यभिचार के लिए श्रेणी II के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास या भारी जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

केवल पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाहेतर संबंधों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के पास साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

धारा 2 (एफ) के अनुसार, एक साथ रहने वाले जोड़े, चाहे विवाहित हों या नहीं, को लिव-इन रिलेशनशिप में रहना माना जाएगा। वर्षा कपूर बनाम भारत संघ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि वैवाहिक संबंध में एक महिला साथी को अपने पति/पुरुष साथी के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

वहीं सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, यूएई जैसे इस्लामिक देशों में लिव इन रिलेशनशिप को व्यभिचार माना जाता है। लिव-इन रिलेशनशिप के साथ-साथ इस्लामिक शास्त्रों के तहत समलैंगिक संबंध प्रतिबंधित हैं। वैसे तो शादी में रजामंदी अहम भूमिका निभाती है, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में शादी से पहले के रिश्ते को वर्जित माना जाता है।

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