मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत ने बुधवार को फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया। अगली तारीख 11 जुलाई 2022 को दी गई है। अदालत में पेश होने और जमानत के लिए आवेदन करने के बाद मनसे नेता शिरीष पारकर की गैरजमानती वारंट को रद्द कर दिया गया है।
हालांकि वारंट जारी होने के बावजूद राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है।
शिराला में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अदालत में नियमित आपराधिक सुनवाई की। इसमें एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे आरोपी नंबर 9 और शिरीष पारकर आरोपी नंबर 10 हैं। इससे पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं शिरीष पारकर बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया। अदालत ने पारकर को 15,000 रुपये की जमानत और 700 रुपये के जुर्माने पर जमानत दे दी।
वहीं वारंट जारी होने के बावजूद राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस वजह से राज के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट न्यायाधिकारी पी.ए. श्री राम ने जारी किया है। इस बीच, ठाकरे के वकीलों ने इस्लामपुर में जिला सत्र न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मजिस्ट्रेट ने 28 अप्रैल को शिराला अदालत में चल रहे मामले में बार-बार अनुपस्थिति के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया। तीनों को आठ जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
राज ठाकरे ने जिलाध्यक्ष तानाजी सावंत और शिरीष पारकर सहित दस लोगों के खिलाफ अवैध रूप से भीड़ जमा करने, शांति भंग करने, गलत तरीके से उकसाने वाली घोषणाबाजी करने और 28 जनवरी, 25 जनवरी, 11 फरवरी और 28 अप्रैल 2022 को अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए शिराला न्यायालय में गुनाह दर्ज किया गया है।
Reported By :- Rajesh Soni