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शिव सेना | बड़ी खबर! अभी खत्म नहीं हुई है शिवसेना की लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई

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शिव सेना | बड़ी खबर! अभी खत्म नहीं हुई है शिवसेना की लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की दो बड़ी सुनवाई होगी. 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी, सिंबल पर सुनवाई होगी. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष होगी. 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने पुनर्विचार याचिका दायर की है(Supreme Court)

उनकी पुनर्विचार याचिका पर भी 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इस सुनवाई पर पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है. खास बात यह है कि जब विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष होनी है तो अब यह देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या होता है.(Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का फैसला आने के बाद शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सभी चर्चाओं पर विराम लग गया. लेकिन अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया. इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

यह याचिका तब दायर की गई जब सत्ता संघर्ष याचिका पर सुनवाई चल रही थी. लेकिन सुनवाई नहीं हुई. लेकिन अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में तत्काल निर्णय लें। यह याचिका सुनील प्रभु की ओर से दायर की गई है. इस याचिका पर भी सुनवाई होगी.

मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के साथ जे. बी। पारदीवाल और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई होगी. ये याचिकाएं क्रम संख्या 18 और 19 हैं। इसलिए इन याचिकाओं पर एक के बाद एक सुनवाई होगी. ये देखना अहम होगा कि इस सुनवाई में असल में क्या होता है.

इस बीच, शिवसेना के बाद अब एनसीपी पार्टी भी टूट गई है. इस पार्टी के दोनों गुटों के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग में अहम सुनवाई होने की संभावना है. चुनाव आयोग की ओर से दोनों गुटों को 6 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है.

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