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मतदान के दिन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सवैतनिक छुट्टी ,राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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State Government Polling Day: राज्य में लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी मिलेगी. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक सरकारी सर्कुलर जारी किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. राज्य में इस चुनाव के लिए मतदान पांच चरणों 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई, 2024 को होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में लोकसभा आम चुनाव कराया जायेगा। इसमें सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है.

अवकाश उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि श्रमिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, तो मतदान क्षेत्रों में श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी के बदले कम से कम दो घंटे की छूट दी जाएगी। हालाँकि, संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

किसी भी स्थिति में संबंधित संस्थानों को यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि मतदाताओं को मतदान के लिए कम से कम दो घंटे की छूट मिले. उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निगमों, औद्योगिक समूहों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक गतिविधियों के प्रतिष्ठानों आदि को इन निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने का कड़ाई से ध्यान रखना होगा।

इस आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि मतदाता मतदान के लिए उचित छुट्टी या रियायत नहीं मिलने के कारण मतदान नहीं कर पाने की शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कारवाई की जायेगी।

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