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ताजमहल को मिला कुर्की का नोटिस, नहीं भरा गया टैक्स

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भारत के इतिहास में पहली बार ताजमहल पर प्रॉपर्टी पर वाटर टैक्स ना भरना का आरोप लगा है। आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 1.9 करोड़ रुपये वॉटर टैक्स और 1.5 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021-2022 और 2022-2023 का टैक्स अबतक नहीं भरा गया है। नोटिस में पूरा टैक्स सिर्फ पंद्रह दिनों के अंदर भरने के लिए कहा गया है। हालाँकि इस मामले पर ताजमहल को लेकर पुरात्वविदों का कहना है की हो सकता है ये कुर्की का नोटिस गलती से भेजा गया हो क्यूंकि स्मारकों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लागु होता।

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