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महाराष्ट्र में थर्टी फर्स्ट को शराब पीने के लिए चाहिए लाइसेंस, देखिए कहां और कितना लगेगा खर्च?

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वर्ष का अंतिम दिन इकतीसवां है। यह दिन सबका पसंदीदा दिन होता है। इस दिन खूब मस्ती की जाती है. शराब के शौकीनों द्वारा सेलिब्रेशन किया जाता है। शहरवासियों ने नए साल का स्वागत धूमधाम से किया। इसी जश्न की पृष्ठभूमि में पुणे से एक अहम खबर सामने आई है. इस साल पुणेकर की बत्तीसवीं बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। राज्य आबकारी विभाग ने पुणे जिले के 1 लाख 65 हजार नागरिकों को शराब पीने के लिए एक दिन का परमिट दिया है. ये लाइसेंस होटल, बार को दिए जाते हैं। राज्य के आबकारी विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है।

इस वर्ष अब तक पुणे जिले में 1 लाख 65 हजार शराब लाइसेंस (घरेलू और विदेशी शराब) यानी “एक दिन का परमिट” जारी किया गया है। राज्य के आबकारी विभाग ने जानकारी दी है कि ये लाइसेंस होटल और बार को दिए गए हैं.

एक दिन के परमिट की कीमत 5 रुपये है। 31 दिसंबर को राज्य के आबकारी विभाग की काली नजर रहने वाली है।

राज्य आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के शराब का सेवन या बिक्री दंडनीय है।

इस साल राज्य आबकारी की 10 विशेष टीमें 31 दिसंबर को पुणे जिले में पैनी नजर रखेंगी.

रात्रि गश्त, अनधिकृत ढाबों, फार्म हाउसों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। राज्य के आबकारी विभाग के अधीक्षक चरण सिंह राजपूत ने इस बात की जानकारी दी है.

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