Rahul Narvekar Reprimands: विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई है. राहुल नार्वेकर द्वारा फैसले में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोई उन्हें समझाए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा है कि मंगलवार तक शेड्यूल बताएं, नहीं तो आदेश घोषित कर दिया जाएगा. इस मामले में आगे की सुनवाई मंगलवार को होगी.
विधायकों की अयोग्यता को लेकर जयंत पाटिल और सुनील प्रभु की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. बहस की शुरुआत कपिल सिब्बल ने की. कपिल सिब्बल ने कोर्ट द्वारा 25 सितंबर को दिए गए आदेश का हवाला दिया. क्या आपने देखा कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? इस बार उसने पूछा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा है. (Rahul Narvekar Reprimands)
एनसीपी मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑनलाइन पेश हुए. लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई हो पाई है. तब मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि, “किसी को राष्ट्रपति को सलाह देनी चाहिए। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं टाल सकते। पिछली बार हमने सोचा था कि वह अच्छी तरह से समझ गए हैं। सुनवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।”