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Truck Driver Strike: हिट-एंड-रन कानून पर हुई सुलह, सरकार ने ड्राइवरों को काम पर लौटने की अपील की

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Truck Driver Strike: हिट-एंड-रन कानून पर हुई सुलह, ड्राइवरों ने वापस ली हड़ताल

Truck Driver Strike: हिट-एंड-रन कानून (Hit and run kanoon) के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला. हड़ताल के कारण देश को भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने हिट एंड रन (Hit and run news) कानून को फ़िलहाल के लिए रोक दिया है और सभी ड्राइवर को काम पर वापस लौटने की अपील की है. हिट एंड रन में सजा की मात्रा में वृद्धि के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ने मंगलवार को कुछ हिस्सों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को प्रभावित किया। सरकार आंदोलनकारी ट्रांसपोर्टरों के पास पहुंची और गृह सचिव अजय भल्ला और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों के बीच देर शाम हुई बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। (Truck Driver protest news)

बैठक के बाद अजय भल्ला ने कहा “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. सरकार ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले, हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे, ” (Hit and run kanoon news)

ट्रक ड्राइवर (Truck driver strike) भारी संख्या में जम्मू-कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए। वे मांग कर रहे थे कि सरकार हाल ही में पारित भारत न्याय संहिता में उस प्रावधान को वापस ले, जिसके तहत हिट-एंड-रन मामलों में जल की सजा की अवधि दो साल से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। (Truck driver protest latest news)

AIMTC ने कहा कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो ज्यादातर ड्राइवर अपनी नौकरी छोड़ देंगे. विरोध प्रदर्शन के कारण पिछले दो दिनों से लगभग 60-70 प्रतिशत ट्रक सड़कों पर नहीं थे। देश के लगभग 1 करोड़ ट्रक ड्राइवरों में से एक बड़ी संख्या हड़ताल पर थी

गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) को लेकर भ्रम की स्थिति है। बीएनएस के तहत, धारा 106 (1) में 0-5 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 106 (2) में ‘हिट एंड रन’ मामलों में 0-10 साल की सजा का प्रावधान है।

हड़ताल से ऑटो ईंधन खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य तेजी से घटते स्टॉक का सामना कर रहे थे और फिलहाल कोई आपूर्ति नहीं हो रही है।

हड़ताल का असर मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शहरी इलाकों में मोटर चालकों पर महसूस किया गया। हैदराबाद और वारंगल तथा विजयवाड़ा सहित अन्य शहरों में पेट्रोल पंपों के पास कतारें देखी गईं।

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