Praful Patel: एनसीपी और शिवसेना दोनों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस समय सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष पर गाज गिरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हमारे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं. विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार तक कार्यक्रम की घोषणा करें नहीं तो हम आदेश देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है. अगले चुनाव से पहले फैसला लेना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं लेते हैं तो वह 2 महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश देंगे.
सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने एक अहम टिप्पणी की. “राष्ट्रवादी की याचिका संख्या 16 थी। शिवसेना की याचिका नंबर 19 थी. हमारी याचिका कभी नहीं सुनी गई. संभावना है कि हमारे मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. हमारे वकील मुकुल रोहतगी वहां मौजूद थे लेकिन हमारी याचिका नहीं सुनी गई”, प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया।
कोर्ट में जो भी बहस हुई वो सिर्फ शिवसेना मामले को लेकर है. शिवसेना और एनसीपी मामले में कुछ चीजें अलग हैं. शिवसेना मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग हैं. इसलिए दोनों मामलों को एक ही समझना ठीक नहीं है. कुछ लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है”, प्रफुल्ल पटेल ने बताया।
“अगर कोई अदालत भी जाता है, तो भी हमें अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है। हमारे मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. जिस मामले की सुनवाई हुई उस पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं. क्योंकि वो मामला दूसरे पक्ष का है” , प्रफुल्ल पटेल ने कहा। इस बीच इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 17 अक्टूबर को होगी. क्या स्पीकर उससे पहले सुनवाई कार्यक्रम की घोषणा करता है? ये देखना अहम होगा.
इस बीच, एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवध ने प्रफुल्ल पटेल के दावे का खंडन किया है। जितेंद्र अवाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों पक्षों का मामला एक साथ लेने को कहा है.
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