Argument Parents: माता-पिता से पुराने विवाद से नाराज होकर उनके 12 साल के बेटे के अपहरण की कोशिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लेकिन किस्मत से प्लान फेल हो गया और लड़का किडनैपर के चंगुल से बचकर सुरक्षित घर पहुंच गया. परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गहन जांच की और आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया.
ये सब हुआ मुंबई की आरसीएफ कॉलोनी में. इस मामले में आरोपी इमाम हुसैन रहीम कुरेशी (35) को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है. जब 12 साल का लड़का किराने का सामान लेने दुकान पर जा रहा था तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती रिक्शा में बैठा लिया. लेकिन लड़के ने उसका मुकाबला किया, उसके हाथ पर काट लिया और किसी तरह बचकर घर भाग गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी इमाम हुसैन रहीम कुरेशी और पीड़ित परिवार के बीच काफी पहले मामूली बात पर झगड़ा हुआ था. लेकिन इमाम अब भी इस बात से नाराज़ थे. गुस्से में उसने ऐसा किया. परिवार को डराने के लिए उसने उनके बेटे के अपहरण की योजना बनाई, लेकिन असफल रहा।(Argument Parents)
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता खुर्शीद शेख (33) एक गृहिणी हैं और अपने पति, बच्चों और माता-पिता के साथ चेंबूर के वाशी नाका में रहती हैं। उनके पति महाबलेश्वर में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। यह घटना 16 अक्टूबर की है. उस दिन खुर्शीद ने अपने 12 साल के बेटे को घर के पास एक दुकान से सामान लाने के लिए भेजा था. लेकिन काफी देर बाद वह भागता हुआ घर आया और खूब रो रहा था। उनके दिमाग़ के पुर्जे हिल चुके थे।
खुर्शीद ने उसे पास ले जाकर प्यार से पूछताछ की तो उसने सारी घटना बता दी। आरोपी ने उसका हाथ खींचकर उसे रिक्शा में बिठा लिया और निकलने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित ने अपनी मां को बताया कि मैंने उसे धक्का दिया, हाथ पर जोर से काटा और किसी तरह भाग गया.
यह सब सुनकर वह भी चौंक गई, लेकिन बाद में उसने अपने भाई और बेटे के साथ मिलकर अपहरणकर्ता की तलाश करने का फैसला किया। सभी लोग वहां गए जहां आरोपियों ने उसे उठाया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पीड़ित के बेटे सहित उन सभी ने कई दिनों तक संदिग्ध अपहरणकर्ता पर नजर रखी और आखिरकार सोमवार को लड़के ने आरोपी कुरेशी की पहचान कर ली।
परिजनों ने आरोपी कुरेशी को पकड़ लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और कुरेशी को हिरासत में ले लिया. आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मांद्रे ने कहा कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।