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जिनकी आय ढाई लाख उनसे टैक्स क्यों ? HC का केंद्र से सवाल

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के तमाम विभागों की नोटिस जारी कर पूछा है की जब EWS की सीमा 8 लाख हैं , तब जिनकी आय 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष हैं उनसे टैक्स कैसे वसूला जा सकता हैं यह याचिका DMK नेता कुन्नूर सेनिवासन ने दायर की थी की इन लोगों से कर न वसूला जाये जिनकी आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं HC ने केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया हैं

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