बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूछा की क्या एनसीपी नेता नवाब मालिक प्रिवेंशन ऑफ मणि लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के आधार पर बीमार
व्यक्ति हैं और क्या इस आधार पर जमानत के हकदार हैं बता दें की जस्टिस एम एस कार्णिक की बेंच ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की जामनत याचिका की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख दी हैं और कहा की वकीलों को पहले अदालत क्लो इस बात से संतुष्ट करना होगा की मालिक की तबियत करब हैं इसलिए चिकित्सकीय आधार पर जमानत मांगी गयी हैं मालिक को 23 फरवरी 2022 को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद
इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से सम्बन्ध के चलते पीएमएलए के पारवधानों के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था जस्टिस कार्णिक ने कहा किसे माना जाए बीमार जस्टिस कार्णिक ने कहा की यदि मेंचिकित्सकीय आधार पर नहीं होता तो मालिक को अपनी बारी का इंतजार करना होगा अन्य बहुत से अत्यावश्यक मामले मौजूद हैं में नहीं चाहता की कोई कुछ कहे बेंच ने मालिक के वकील अमित देसाई और ईडी की और से पेश हुए एडिशनल सॉलिसटर जनरल अनिल सिंह से इस पर भी तर्क देनेके लिए कहा की पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी दवारा गिरफ्तार किया गया था
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