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बैंक, एटीएम से पैसे निकालें? चुनाव आयोग आप पर रख रहा है नजर

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Election Commision Keeping Eye: लोकसभा चुनाव 2024 या किसी अन्य चुनाव के दौरान पैसों का आदान-प्रदान और इसी तरह के वित्तीय लेनदेन और हेराफेरी बड़े पैमाने पर चल रही है। अक्सर ये वित्तीय लेनदेन गलत तरीके से किए जाते हैं। चुनाव के बावजूद, इस बीच, राजनीतिक दलों को प्रचार और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में देखा गया है कि कुछ खातों में वित्तीय लेनदेन लगातार चल रहा है।

दरअसल, चुनाव आयोग उम्मीदवारों के लिए खर्च करने की वित्तीय सीमा निर्धारित करता है। लेकिन, अब इन लेनदेन पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है, दरअसल चुनाव के दौरान देश में होने वाले कई बड़े लेनदेन पर नजर है. जिसके चलते चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर बैंक खाते से दस लाख से ज्यादा की रकम निकाली गई तो इसकी पूरी जांच की जाएगी.

अगर बैंक से 10 लाख या उससे अधिक की रकम निकाली जाती है तो आयकर विभाग को इसकी जानकारी सीधे चुनाव आयोग को सौंपनी होगी. इतना ही नहीं, इस रकम का हिसाब भी आयोग को देना होगा. इससे अब देश में होने वाले सभी संदिग्ध लेनदेन पर लगाम लग जाएगी.

नियमानुसार…

आरटीईजी नियमों के अनुसार, यदि 10 लाख से अधिक की राशि एक खाते से दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, तो इसकी तत्काल जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर ये लेनदेन चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार, उसकी पत्नी या पति या किसी अन्य रिश्तेदार के खाते से किया गया है तो चुनाव आयोग इस पर भी नजर रखेगा.

एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं?
बैंकों को एटीएम में पैसे देने वाले वाहनों और कैशवैन के साथ-साथ इन वाहनों के साथ आने वाले प्रत्येक कर्मचारी की जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा गाड़ी के पास कितना पैसा है, इसका भुगतान कहां करना है और पैसा कहां से आया, इसका विवरण भी स्पष्ट होना चाहिए।

चुनाव आयोग को किसी भी संदिग्ध मामले की किसी भी समय जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है. इसलिए अब यह बात और पक्की होती जा रही है कि अगर वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता नहीं होगी तो कई लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी.

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