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Yogi : बुलडोजर को बड़ा झटका, 10 लाख मुआवजा का निर्देश

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Yogi : बुलडोजर को बड़ा झटका, 10 लाख मुआवजा का निर्देश

Yogi : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2021 में प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को ध्वस्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब प्रयागराज विकास नियामक बोर्ड ने एक वकील, एक प्रोफेसर और अन्य लोगों के घरों को बिना किसी उचित नोटिस के ध्वस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवेदनशील और अनधिकृत बताया और इसके लिए सरकार को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जो नागरिकों के लिए सिर पर छत की गारंटी देता है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना 24 घंटे का नोटिस दिए घरों को तोड़ना गैरकानूनी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सजा का प्रावधान आवश्यक है। (Yogi )

कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, उन्हें छह सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं मानवीय अंतरात्मा को झकझोर देती हैं, और यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी आदित्यनाथ के “बुलडोजर बाबा” के रूप में प्रसिद्ध होने के बाद आया है। इस आदेश को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सीधा सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने की बात की है ताकि सरकारें किसी भी कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें। (Yogi )

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