मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शरद एस परदेशी ने अदालत में एक 23 साल के युवक को सार्वजनिक स्थान पर महिला का दुपट्टा खींचने की वजह से एक साल की सजा सुनाई गई है। युवक ने सरेराह महिला का दुपट्टा खींचा था। कोर्ट ने टिप्पणी की, की ‘एक महिला के जीवन और निजता के अधिकार को सीधे प्रभावित करने वाले अपराधों में शामिल शख्स को भी उसके अच्छे व्यवहार के कारण नहीं छोड़ा जा सकता।’ युवक ने चेंबूर की एक महिला का 2016 में सार्वजनिक स्थान पर दुपट्टा छीन लिया था। अदालत ने कहा कि महिला की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आरोपी अबरार खान ने सार्वजनिक स्थान पर उसका दुपट्टा खींच लिया। अदालत ने अच्छे व्यवहार के मुचलके पर युवक रिहाई को खारिज करते हुए दोषी माना और उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
महिला ने बताया कि 24 मार्च 2016 को होली के त्योहार की पूर्व संध्या पर वह अपनी दादी के साथ बाहर गई हुई थी। युवक पीछे से आया और उसकी मोटरसाइकिल से आकर जोर-जोर से हॉर्न बजाने लगा। इसके बाद उसने महिला का दुपट्टा छीन लिया। महिला ने कहा कि जब उसने इसका विरोध किया तो वह गाली-गलौज करने लगा था।

Reported by – Brijendra Pratap Singh

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