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26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ित को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आख़िरकार मिलेगा घर

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26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ित को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आख़िरकार मिलेगा घर

26/11 Mumbai Terror Attack: नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब की बहादुरी से पहचान करने वाली चश्मदीद गवाह देविका रोतावन को सरकारी योजना के तहत एक घर मुहैया कराया जाएगा, राज्य सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया।

उसी पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पुनीवाला की पीठ ने टिप्पणी की कि देविका को इतने सालों तक जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसे देखते हुए सरकार ने उपरोक्त निर्णय लेकर देविका के साथ सच्चा न्याय किया है। साथ ही, अदालत ने सरकार को छह महीने के भीतर घर को बहाल करने और देविका को कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान देविका की सरकारी योजना के तहत आवास की मांग के प्रति असंवेदनशील रवैये को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी. साथ ही, अदालत ने सीधे तौर पर राज्य के आवास मंत्री को उनके मामले को असाधारण परिस्थितियों और मानवाधिकारों के नजरिए से संभालने का निर्देश दिया। इस पृष्ठभूमि में, अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति चव्हाण ने पीठ को सूचित किया कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान देविका को म्हाडा या स्लम पुनर्वास (जेडओपीयू) योजना के तहत छह महीने के भीतर एक घर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने सरकार के फैसले पर संतुष्टि जताई और देविका की याचिका का निपटारा कर दिया।

इस बीच, पिछली सुनवाई में पीठ ने देविका को घर नहीं देने के मामले में सरकार के रुख पर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि वह इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वह सरकारी योजनाओं के माध्यम से अब तक किए गए सभी फ्लैट आवंटन की समीक्षा का आदेश देंगे और इसके लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन करेंगे। कोर्ट ने सरकार को यह भी चेतावनी दी कि अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया और मामले को यंत्रवत् बंद कर दिया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने सरकार को देविका जैसे आतंकी हमले के पीड़ितों से जुड़े मामलों को अधिक संवेदनशीलता से संभालने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और गृह मंत्री को देविका मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मामला क्या है?
हमले में देविका को काफी चोटें आईं. उसकी तुलना में उसे दी गई मुआवज़े की रकम बहुत कम थी. उनके पास घर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे. इसलिए, देविका ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी योजना के तहत घर पाने के लिए आवास विभाग में आवेदन किया। हालाँकि, इसके खारिज होने के बाद, देविका ने वकील कुनिका सदानंद के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सरकार को उनकी मांग पर विचार करने का भी आदेश दिया. हालाँकि, सरकार ने यह रुख अपनाया कि देविका की माँग पर विचार नहीं किया जा सकता।

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