Bombay HC Urges Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए योजना के तहत आवास सहायता के लिए देविका रोतावन की अपील का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। देविका मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले में जीवित बचे सबसे कम उम्र के लोगों में से एक है, जिसमें कई लोग मारे गए थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि रोतावन 9 साल की लड़की होने के बाद से ही विकलांगता और गरीबी के साथ जीवन जी रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने यह देखते हुए कि वह झुग्गी-झोपड़ियों में रहती थी और अपने माता-पिता की दया पर निर्भर थी, यह भी कहा कि अतीत में उसे जो मुआवजा मिला था, वह उन कठिनाइयों के संदर्भ में बहुत कम था, जिनका उसने सामना किया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि रोतावन ने लगातार अदालत से सहायता मांगी है और यह उसका तीसरा प्रयास है। देविका, जो अब 25 वर्ष की है, ने पहली बार 2020 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद सरकार को उसकी याचिका पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। 2022 में, उसने फिर से अदालत का रुख किया और कहा कि उसका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था और सरकार ने तब कहा था कि उसे अनुकंपा के आधार पर 13.26 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई थी। अदालत ने सरकार को एक बार फिर उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।
कहा गया है कि बुधवार को अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि राज्य आवास विभाग के सचिव ने कहा है कि रोतावन के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जा सकता है, उन्होंने निराशा व्यक्त की।
अदालत ने कहा, “तब उसे जो भी आर्थिक मुआवजा दिया गया था, वह उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों के लिहाज से बहुत कम था और अब याचिकाकर्ता (रोटावान) के पास कुछ भी नहीं बचा है, जिससे वह अपने सिर पर छत रख सके।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीठ ने आवास विभाग के मंत्री को रोटावन के अनुरोध की व्यक्तिगत रूप से जांच करने और दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया और आगे कहा कि अदालत ने अधिकारियों की धीमी प्रतिक्रिया की भी आलोचना की।
अदालत ने कहा, “जब कोई वास्तविक मामला विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित रूप से अधिक मानवीय संवेदनशीलता और बुनियादी मानवाधिकारों की आवश्यकता होगी, और विशेष रूप से आतंकवादी हमले का शिकार होने पर।”
एचसी ने आगे कहा, “हम कछुए की गति से काफी आश्चर्यचकित हैं, जिस गति से निर्णय लिया गया है, वह भी ऐसे मामले में जो बुनियादी मानवाधिकारों और आतंकवादी हमले के पीड़ित के आश्रय के अधिकार के मुद्दों को उठाता है।”
रोतावन ने अपनी याचिका में कहा कि आतंकवादी हमलों के दौरान उन्हें और उनके परिवार को लगी चोटों के कारण उनके लिए आजीविका कमाना असंभव हो गया है और उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और किराया देने में असमर्थता के कारण बेघर होने का खतरा है।
2008 में मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 हमले में 166 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। रोतावन ने गिरफ्तार आतंकवादी अजमल कसाब की पहचान की थी और उसके खिलाफ गवाही दी थी, जो जीवित गिरफ्तार किया गया एकमात्र आतंकवादी था। उसे 2012 में फाँसी दे दी गई।
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