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संजय राउत को कोर्ट की फटकार, बड़बोलेपन की बजाय सबूत दें

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संजय राउत को कोर्ट की फटकार, बड़बोलेपन की बजाय सबूत दें

Court Reprimands Sanjay Raut: 23 अक्टूबर को संजय राउत को मालेगांव कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन उस वक्त वह मौजूद नहीं थे. उन्होंने इसकी वजह दशहरे पर होने वाली भीड़ बताई थी. इसके बाद उन्हें 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन फिर भी वह शामिल नहीं हुए.

शिवसेना ठाकरे सांसद संजय राउत मुश्किल में फंस गए हैं. उन्होंने मंत्री दादा भुसे पर गिरना फैक्ट्री में 178 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया था. इस मामले में दादा भूसे ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में संजय राउत को 2 दिसंबर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. लेकिन आज 3 फरवरी को नियमित सुनवाई के लिए संजय राउत उपस्थित नहीं हुए. तब कोर्ट ने उन्हें अच्छी तरह से फटकार लगाई. अदालत ने उन्हें बकवास करने के बजाय सबूत देने की सलाह दी।

कोर्ट से नाराजगी
सांसद संजय राउत के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर आज मालेगांव कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन इस सुनवाई में शिवसेना नेता सांसद संजय राउत नदारद रहे. लेकिन मंत्री भुसे ने अदालत में उपस्थित होकर अपनी गवाही दर्ज करायी. कोर्ट ने राउत की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने वकील के माध्यम से राऊत को इन शब्दों में खरी-खोटी सुनाई कि राऊत को बकवास करने के बजाय सबूत पेश करना चाहिए।

क्या बात है
संजय राऊत ने दैनिक सामना अखबार में गिरना सहकारी चीनी फैक्ट्री को लेकर एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें दादा भुसे ने 178 करोड़ रुपये के शेयरों के घोटाले का आरोप लगाया था. इसके चलते दादा भुसे ने संजय राउत को माफी मांगने या उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है संजय राउत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. इसके बाद दादा भुसे ने मालेगांव के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ हर्जाना का मामला दायर किया।

अब राऊत सुनवाई में शामिल नहीं हुए. मंत्री भुसे ने कहा कि वह अदालत से उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अनुरोध करेंगे. दादा भुसे की ओर से एडवोकेट सुधीर अक्कर और एमपी राऊत की ओर से एडवोकेट. मधुकर काला काम कर रहा है.(Court Reprimands Sanjay Raut)

राऊत अक्सर अनुपस्थित रहते हैं
23 अक्टूबर को संजय राउत को मालेगांव कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. लेकिन उस वक्त वह मौजूद नहीं थे. उन्होंने इसकी वजह दशहरे पर होने वाली भीड़ बताई थी. इसके बाद उन्हें 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन फिर भी वह शामिल नहीं हुए.

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