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मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, जनहित याचिका पर रुख स्पष्ट करने का आदेश

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मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, जनहित याचिका पर रुख स्पष्ट करने का आदेश

High Court Issued Notice: मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है. इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सभी उत्तरदाताओं को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मराठा आरक्षण की पेशकश की गई है। याचिकाकर्ता भाऊसाहेब पवार ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण समाज की एकता, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर के खिलाफ है।

याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया 10 फीसदी मराठा आरक्षण आम लोगों के जीने के अधिकार के खिलाफ है. याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह रेखांकित करते हुए उनके आरक्षण को खारिज कर चुका है कि मराठा पिछड़े नहीं हैं.

याचिका में दावा किया गया कि राज्य सरकार और विपक्ष ने संयुक्त रूप से बिना उचित प्रक्रिया, नियमों का पालन किए बिना यह फैसला लिया है. याचिका में कहा गया कि बिना किसी दुर्लभ परिस्थिति के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लेने का यह राजनीति से प्रेरित कदम है। याचिका में दावा किया गया है कि सभी लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं। लेकिन खुली या आम जगह सिर्फ 38 फीसदी होने की किसी को परवाह नहीं है.

विधानसभा ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024’ पारित किया। जिसमें मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा में यह बिल पेश किया था।

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