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म्महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना दिशानिर्देशों को किया संशोधित, जरूरी सेवाओं में इन चीजों को किया शामिल

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महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए दिशानिर्देश को संशोधित करते हुए सोमवार को फिरसे कुछ नए नियमों को लागू किया है। नए नियमों के तहत लोग राज्य में लगाये गए लॉकडाउन (Lockdown) और नाईट कर्फ्यू के दौरान भी वैलिड टिकट के साथ घर वापस जाने के लिए एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। इसके अलावा 10वीं एवं 12 वीं और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स भी लॉकडाउन (Lockdown) और नाईट कर्फ्यू के दौरान सफर कर सकते हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले मजदूर भी अपनी शिफ्ट में ऑफिस जाने और घर आने के लिए नाईट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैध पहचान पत्र के साथ यात्रा कर सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान होने वाली शादियों को लेकर भी राज्य सरकार ने नए नियम बनाये हैं। जिसके अनुसार स्थानीय निकाय इस बारे में निर्णय लेंगे की शादी को अनुमति देनी है या नहीं। इसके अलावा सरकार ने अब पेट्रोल स्टेशन, कार्गो सर्विस, आईटी सर्विस, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के अलावा फलों की दुकानों को भी जरूरी सेवाओं की लिस्ट में शामिल कर दिया है।

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