सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर्स के लिए बार काउंसिल या वकील के रूप में नामांकन शुल्क में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया CJI डीवाई चंद्रचूंद ने कहा आप यह नहीं कह सकते हैं की ट्रांजेंडर्स से नामांकन फीस न लें फिर ये छूट सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही क्यों ,ये तो महिलाओं, दिव्यांगों, और असहाय लोगों को भी मिलनी चाहिए इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली
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