ताजा खबरें

ट्रांसजेंडर्स के लिए नामांकन शुल्क में छूट की मांग वाली याचिका खारिज़

376

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर्स के लिए बार काउंसिल या वकील के रूप में नामांकन शुल्क में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया CJI डीवाई चंद्रचूंद ने कहा आप यह नहीं कह सकते हैं की ट्रांजेंडर्स से नामांकन फीस न लें फिर ये छूट सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही क्यों ,ये तो महिलाओं, दिव्यांगों, और असहाय लोगों को भी मिलनी चाहिए इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली

Also Read: IPL के नियमों में बड़ा बदलाव, अब हर टीम में नहीं होंगे 11 खिलाडी

Recent Posts

Advertisement

ब्रेकिंग न्यूज़