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बच्चों को मोटरसाइकिल बैठने के लिए नियम जारी ।

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जहां मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षा के लिए हेलमेट (Helmet) पहनना अनिवार्य हैं, वहीं अब चार साल से कम उम्र के बच्चों को भी मोटरसाइकिल प्रवास करने के लिए हेलमेट की आवश्यकता होगी । इसके अलावा, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मोटरसाइकिल चालक एक छोटे यात्री के साथ आने पर चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक न हो।इसके लिए मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा में संशोधन किया जाएगा।इस संबंध में नियमों की घोषणा नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय ने भी की हैं।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि चार साल से कम उम्र का बच्चा एक मोटरसाइकिल पर सवार है , तो बच्चे को मोटरसाइकिल चालक के शरीर से जोड़े रखने के लिए एक सुरक्षा कवच भी पहनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मोटरसाइकिल चालक की होगी कि नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों के पास उनके आकार का हेलमेट या साइकिल चालकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलमेट हो।इस हेलमेट का मानदंड” भारतीय मानक ब्यूरो” द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह, प्रस्तावित नियम यह भी स्पष्ट करते हैं, कि यदि चार साल तक का बच्चा पीछे बैठा हो तो मोटरसाइकिल की गति चालीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Report By: Tripti Shingh

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