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तलाक के बाद भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण की हकदार

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मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

न्यायमूर्ति आरजी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।

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