मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के आदेश की मांग को लेकर सोमवार यानी आज 9 मई को मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को राज्य में विभिन्न मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाकर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के बारे में भड़काऊ बयान देकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने उनके वकील कछवे के माध्यम से बॉम्बे HC में याचिका दायर की है। सोमवार को न्यायमूर्ति ए.के. मेनन और जस्टिस नितिन बोरकर की वेकेशन कोर्ट में सोमवार को यह याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जानकारी दी है कि उन्हें जल्द तारीख दी जाएगी।
औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काना), धारा 116 (अपराध भड़काना) और 117 (10 से अधिक लोगों द्वारा अपराध को उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच, हनुमान चालीसा के पाठ पर राज ठाकरे के बयान ने समाज के सभी स्तरों पर शांति भंग कर दी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में दंगे जैसा माहौल बना दिया। याचिका में राज्य में धार्मिक माहौल के लिए हानिकारक भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक दौरों और राज्य के विभिन्न शहरों के दौरे पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।
Reported By :- Rajesh Soni