एनसीपी नेता नवाब मलिक(Nawab Malik) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि नवाब मलिक का यह दावा कि गिरफ्तारी अवैध थी, गलत था। ईडी ने जो कार्रवाई की है वह कानून के मुताबिक है। नवाब मलिक के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प है।
आपको बता दें कि, दाऊद के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। ईडी ने जांच में पाया कि नवाब मलिक के संबंध एक ऐसी कंपनी से थे, जो दाऊद के करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति का कारोबार कर रही थी। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। वहीं नवाब मलिक 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
हालांकि ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मलिक ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। नवाब मलिक ने अपनी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एक आपराधिक याचिका दायर की है। याचिका में मलिक ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्च न्यायालय में सोमवार को मलिक के रिमांड के साथ मामले में सुनवाई होगी।
Reported By :- Rajesh Soni
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