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अवैध वसूली कांड में CBI का बड़ा एक्शन, अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए भेजा समन

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महाराष्ट्र में अवैध हफ्ते वसूली कांड की जांच सीबीआई कर रही है। अब इस मामले में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। सीबीआई ने देशमुख को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए समन भेजा है।

सीबीआई ने बुधवार यानी 14 अप्रैल को अनिल देशमुख को हाजिर होने के आदेश दिए है। बता दें कि, देशमुख पर मुम्बई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने विवादित पुलिस अफसर सचिन वाज़े के साथ मिलकर देश की आर्थिक राजधानी यानी मुम्बई में अवैध वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। परमबीर के अनुसार, देशमुख ने वाज़े को हर महीने मुम्बई से 100 करोड़ रुपयों की अवैध वसूली करने का टारगेट दिया था।

बता दें कि, कल यानी रविवार को सीबीआई ने देशमुख के दो निजी स्टाफ से भी लंबी पूछताछ की थी। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि, ‘देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव पलांडे और प्राइवेट असिसिटेंट कुंदन शिंदे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू की गई प्रारंभिक जांच के तहत पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों ने हाजिर होने के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि, ‘सीबीआई के अधिकारियों ने सांताक्रूज उपनगर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अथिति गृह में दोनों से लगभग 8 घंटें पूछताछ की थी।

अधिकारियों ने बताया कि, ‘सिंह ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि जब देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े से मुम्बई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपयों प्रति महीने अवैध पैसे वसूलने को कहा था, तब उस समय पलांडे भी वहां मौजूद थे। एंटीलिया विस्फोटक मामले में एनआईए ने वाजे को अरेस्ट कर लिया था। वाजे ने अपने बयान में कहा था कि, ‘इस तरह की एक अन्य बातचीत के दौरान कुंदन भी वहां उपस्थित थे’।

सीबीआई ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मंगलवार को प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। इसके लिए अधिकारियों के एक दल को सीबीआई ने मुम्बई भेजा था। सीबीआई वाज़े, परमबीर सिंह और मुम्बई पुलिस के अन्य अधिकारियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

हालांकि, अनिल देशमुख ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी। पर सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को गंभीर बताते हुए देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया था।

Report By : Rajesh Soni

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