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ईपीएफओ ने जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को हटा दिया है, जानिए कोनसे वैध दस्तावेज़ों के द्वारा जाँच करे?

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ईपीएफओ ने जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को हटा दिया है, जानिए कोनसे वैध दस्तावेज़ों के द्वारा जाँच करे?

EPFO News: ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश का पालन किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईपीएफओ ने मंगलवार को एक परिपत्र के माध्यम से यह घोषणा की। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया है। ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्देश का पालन किया है।
यूआईडीएआई के निर्देश के अनुसार, आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था। आधार, जबकि एक विशिष्ट पहचानकर्ता है, को आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। अपने निर्देश में, यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान का प्रमाण है, जन्म का प्रमाण नहीं। विशेष रूप से, हाल के अदालती फैसलों, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला भी शामिल है, ने इस बात पर जोर दिया कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।
– रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
– किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या जारी मार्कशीट
– एसएलसी/टीसी / एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
-सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
-पैन कार्ड
-केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश(EPFO News)
-सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र और सदस्य द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पर शपथ पत्र के साथ समर्थित।
यहां वे दस्तावेज़ हैं जो ईपीएफओ के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अभी से मान्य किये जायेंगे।

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