हिंगोली (Hingoli) जिला कलेक्टर द्वारा लागू महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 43 को नरसी नामदेव में सख्ती से लागू किया गया है और मंदिर परिसर में कड़ी पुलिस सुरक्षा में मंदिर रखा गया है। इस क्षेत्र में धारा 43 लागू होने से आज अफरातफरी मच गई।
आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर हर साल इस स्थान पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने इस क्षेत्र में एहतियात के तौर पर धारा 43 लगा दी है।इसी पृष्ठभूमि में मंदिर संस्थान व पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई कि आज दर्शन के लिए इस स्थान पर न आएं।
भक्त भी आज इस मंदिर में नहीं गए, इसलिए मंदिर परिसर पूरी तरह से सूना था।मंदिर संस्थान की ओर से कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर श्रद्धालुओं का आभार जताया गया है। वहीं कुछ वारकरियों ने सैंकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा टूटने की भी बात कही है।
Report by : Rajesh Soni
Also read : पीएम आवास योजना की निधि बढ़ाई जाए-कांग्रेस