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महाराष्ट्र में 8 बजे से बेहद सख्त हुई पाबंदियां, बिन कारण बाहर घूमने पर लगेगा 10 हजार रुपयों का जुर्माना

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उद्धव सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना (Corona) मामलों के मद्देनजर राज्य में कड़े प्रतिबंधों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, आज रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 तक पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इस दौरान मुम्बई (Mumbai) की धड़कन लोकल ट्रेन में आम आदमी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आम आदमी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही लोकल सेवा का इस्तेमाल कर सकता है।

सरकार की नई पाबंदियों के अनुसार, मुम्बई (Mumbai) लोकल, मेट्रो और मोनो रेल में प्रवेश के लिए इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को पास दिखाना होगा। वहीं अब सरकारी दफ्तरों में केवल 15 प्रतिशत कर्मचारी को आने की अनुमति होगी। इसके अलावा शादी समारोह में केवल 25 लोगों को परमिशन होगी और शादी को 2 घंटे के अंदर पूरा करना पड़ेगा। शादी में सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों से 50 हजार रुपयों का भारी जुर्माना वसूला जाएगा। किसी भी अन्य प्रदेश से बसों के द्वारा महाराष्ट्र (Maharashtra) आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वॉरंटीन रहना होगा।

इसके अलावा राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वाले आम लोगों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जरूरी काम होने पर ही एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर सकता है। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने नियमों का उल्लंघन किया तो, उससे 10 हजार रुपयों की फाइन वसूली जाएगी। अब बिना जरूरी काम के किसी भी व्यक्ति से बाहर निकलने पर 10 हजार रुपयों का फाइन वसूला जाएगा।

अब बिना वाजिब कारण के एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने पर एक्शन लिया जाएगा। यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट से अनुमति लेनी होगी। लोकल ट्रेन से भी यात्रा करने के लिए आवश्यक काम साबित करना होगा।

Report by : Rajesh Soni

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