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केडीएमसी में 65 अवैध इमारतों पर गिरेगी गाज

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KDMC  : कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) क्षेत्र में 65 अवैध इमारतों को लेकर उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने केडीएमसी प्रशासन को तीन महीने के भीतर इन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इन इमारतों को झूठे दस्तावेजों के आधार पर ‘रेरा’ (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) से निर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जो कि कानूनी दृष्टि से पूरी तरह से गलत था।

यह आदेश केडीएमसी प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, क्योंकि इन इमारतों में रहने वाले हजारों नागरिकों के लिए यह एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इन अवैध इमारतों में रहने वाले लोग, जो इन बिल्डिंग्स को कानूनी मानते हुए वहां रह रहे हैं, अब बेघर होने का खतरा महसूस कर रहे हैं। यह आदेश आने के बाद उनके पास कोई स्थायी आश्रय नहीं रहेगा, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। (KDMC)

कुछ इमारतें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और लोग वहां अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, जबकि अन्य इमारतें निर्माणाधीन हैं। इन इमारतों के मालिक और निवासियों के लिए यह एक गंभीर संकट की स्थिति है, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें अपना घर छोड़ने का खतरा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

वर्तमान में, केडीएमसी प्रशासन और रेरा अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है कि कैसे इन इमारतों के निर्माण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि इनकी वैधता संदिग्ध थी। यदि इन इमारतों को ध्वस्त किया जाता है, तो इसे लेकर स्थानीय नेताओं और नागरिकों के बीच विरोध भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, इस मामले में स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों के बीच संवाद की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि इस संकट का हल निकाला जा सके। (KDMC)

समाज के एक हिस्से के लिए यह निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, लेकिन यह आदेश एक बार फिर यह संदेश देता है कि अवैध निर्माण और झूठे दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। स्थानीय प्रशासन को अब इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित योजना बनानी होगी, ताकि बेघर होने वाले लोगों को अस्थायी या स्थायी पुनर्वास के उपाय उपलब्ध कराए जा सकें।

 

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