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राज्यसभा में जय हिंद, वंदे मातरम शब्दों पर रोक, सदस्यों के लिए नए नियम जारी

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Ban on Words Jai Hind: संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र के लिए राज्यसभा सदस्यों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। सभी सांसदों के लिए इस नियम की घोषणा की गई है. इसमें कई नए सख्त नियम शामिल हैं.

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इसी परिपाटी की पृष्ठभूमि में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कई नये नियम जारी किये गये हैं. इसके मुताबिक, अब कोई भी सदस्य राज्यसभा हॉल में जय हिंद, वंदे मातरम शब्द नहीं बोल पाएगा. साथ ही, अगर कोई राज्यसभा सांसद 60 दिनों या उससे अधिक समय तक सदन से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट स्थायी रूप से खाली हो जाएगी।(Ban on Words Jai Hind)

राज्यसभा कार्यालय ने नियमों की यह सूची जारी की है. इसमें दो सदस्य एक साथ सीट से उठकर सवाल नहीं पूछ सकते. राज्यसभा में उठाए गए सवालों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. साथ ही राज्यसभा हॉल में किसी भी तरह का प्लेकार्ड दिखाने पर भी रोक है.

राज्यसभा के अध्यक्ष के बोलने के दौरान सदन के किसी भी सदस्य का सदन से बाहर जाना वर्जित है। राज्यसभा सदस्य लिखित भाषण नहीं पढ़ सकते। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही पूरे संसद परिसर में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ऐसा है नया नियम
1. राज्यसभा में उठाए गए मुद्दों का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए.

2. राज्यसभा के सभापति नोटिस को मंजूरी नहीं देते. नोटिस को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी सूचना अन्य सांसदों को न दी जाए।

3. अब तक सांसद खासकर विपक्षी सांसद राज्यसभा में कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए नोटिस देते थे लेकिन अब

नहीं होगा

4. हॉल में धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे नहीं देने चाहिए.

5. अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्था की सदन के अंदर या बाहर आलोचना नहीं की जानी चाहिए.

6. हॉल में बोर्ड, पोस्टर, बैनर लाना और लगाना वर्जित है.

7. सदस्यों को अध्यक्ष की ओर पीठ करके नहीं जाना चाहिए.

8. जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो कोई भी सदस्य सदन से बाहर नहीं जाएगा.

9. जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो सदन में मौन रहना चाहिए.

10. दो सदस्य एक साथ सदन में खड़े नहीं हो सकते.

11. सदस्यों को सीधे अध्यक्ष के पास नहीं जाना चाहिए. वे सहायक के माध्यम से पर्चियां भेज सकते हैं।

12. सदस्यों को सदन में लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए।

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