Big Hoarding: बीएमसी ने सेंट्रल रेलवे (सीआर) और ठेकेदार को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि तिलक नगर रेलवे परिसर में सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) पर स्वीकार्य सीमा से अधिक होर्डिंग न लगाएं। नगर निकाय ने सीआर से सुप्रीम कोर्ट (एससी) के आदेश का पालन करने और होर्डिंग के स्वीकार्य आकार से अधिक होने पर तुरंत होर्डिंग लगाने से रोकने को कहा है।(Big Hoarding)
बुधवार को एल वार्ड के सहायक नगर आयुक्त ने मध्य रेलवे (सीआर) के मंडल रेल प्रबंधक को नोटिस भेजा। एल वार्ड के सहायक आयुक्त धनजी हिरलेकर ने कहा, “31 जुलाई को नियमित निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि तिलक नगर रेलवे परिसर में होर्डिंग का काम चल रहा था। हमने तुरंत सीआर को नोटिस जारी कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।”(Big Hoarding)
बीएमसी मुंबई में अधिकतम 40×40 फीट के होर्डिंग की अनुमति देता है, लेकिन घाटकोपर के पेट्रोल पंप पर जो बिलबोर्ड गिरा, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, वह 120×120 फीट का पाया गया। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रेलवे को निर्देश दिया कि वे अपने नोटिस का पालन करें और अपने परिसर में स्वीकार्य 40X40 फीट आकार से बड़े होर्डिंग को तुरंत हटा दें। सीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।