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मुंबई में मराठी बोर्ड न लगाने वालों के खिलाफ बॉम्बे HC सख्त

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मनपा प्रशासन ने मंगलवार को मराठी बोर्ड (Marathi board)नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। जिसके विरोध में आहार ने उच्च न्यायालय का रुख कर मुंबई सहित राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड को मराठी में अनिवार्य करने के फैसले पर छह महीने की रोक लगाने की मांग की है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीएमसी को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की नेमप्लेट मराठी में करने का फैसला किया था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मराठी में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के होर्डिंग लगाने की समय सीमा 31 मई तक दी गई थी। याचिका में छह महीने का विस्तार और नगर निगम द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति आर.डी.धनु और न्यायमूर्ति एम. सी.शेवलिकर की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

नगर निगम प्रशासन ने दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 36 (ए) के तहत अपनी नेमप्लेट बदलने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, इसने एक विशिष्ट अवधि निर्दिष्ट नहीं की। लेकिन दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन व प्रतिष्ठानों को नोटिस के माध्यम से अंतिम तिथि 31 मई 2022 घोषित की गई। आहार के सदस्य नमेप्लेट बदलने को तैयार है। लेकिन इसमें बड़ा खर्च और मैनपॉवर लगेगा। इसके लिए समय बढाने की विनंती की गई।

नगर पालिका द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए अदालत से अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग मानने से इनकार कर दिया।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर याचिका पर फैसला आपके पक्ष में जाता है तो लगाया गया जुर्माना वापस किया जा सकता है। इस बीच, क्या याचिकाकर्ताओं को विस्तार दिया जा सकता है? निगम अधिकारियों से मामले पर चर्चा कर शुक्रवार तक अपनी भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश निगम को दिए गए हैं।

Reported By :- Rajesh Soni

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