Bombay High Court : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के ग्रोवेल्स 101 मॉल, कांदिवली को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा है। मॉल को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना संचालित करने के कारण कोर्ट ने इसे “अत्यंत गंभीर” मामला करार दिया और तुरंत इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।
जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने मॉल के संचालनकर्ता ग्राउर एंड वेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 5 मार्च को MPCB द्वारा दिए गए बंदी आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी “संपूर्ण अवैधताओं” को आगे बढ़ाने के लिए न्यायिक राहत नहीं दी जा सकती। (Bombay High Court)
कोर्ट ने बुधवार को कहा, “पर्यावरणीय मंजूरी के बिना मॉल का संचालन करना अत्यंत गंभीर है, और बिना स्वीकृति के ऐसे मॉल का संचालन करना पारिस्थितिकी समस्या को और भी बढ़ा देता है।” इस फैसले की प्रति गुरुवार को उपलब्ध कराई गई।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता कंपनी ने कानूनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हुए मॉल का निर्माण किया और आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना इसका संचालन शुरू कर दिया। कोर्ट के अनुसार, यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरणीय जोखिम को भी बढ़ावा देने वाला कदम है। (Bombay High Court)
यह मामला राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आया है कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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