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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

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मुंबई : #बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उन्हें छुट्टी के बाद अदालत के दोबारा खुलने पर नियमित बेंच से संपर्क करने को कहा है।

आपको बता दे की सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochchar) और उनके पति दीपक कोचर की विशेष अदालत में पेश किया और उनकी तीन दिन की हिरासत मांगी,जिसे स्वीकार कर लिया गया। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने दोनों आरोपियों (चंदा कोचर और दीपक कोचर) को सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया ,इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआइ ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई वर्ष 2012 में आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वीडियोकान समूह को ऋण देने में की गई धोखाधड़ी और अनियमितता के सिलसिले में की गई है।

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