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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई नगर पालिका को फटकार लगाई

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Bombay High Court : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम, सिडको और एमआईडीसी को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि 2018 में दिए गए निर्देशों का पालन अब तक नहीं किया गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार की लापरवाही न केवल कानून की अवहेलना है, बल्कि यह जनता के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करती है।

कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इन संस्थाओं द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो यह एक गंभीर मुद्दा है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नवी मुंबई में अनधिकृत निर्माण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो शहरी विकास और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इन निर्माणों में अवैध इमारतें, झुग्गियां और अन्य संरचनाएं शामिल हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन की भी नाकामी दर्शाती हैं।(Bombay High Court )

बॉम्बे हाईकोर्ट का मानना है कि समय पर कार्रवाई न करने से नागरिकों का विश्वास प्रशासन पर कम हो रहा है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अगर समय रहते इन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो यह समस्या और बढ़ सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी इन अनधिकृत निर्माणों की पहचान करें और उचित कार्रवाई करें।

इस मामले में अदालत ने तर्क दिया कि यह जिम्मेदारी केवल नगर निगम या सिडको की नहीं है, बल्कि सभी संबंधित अधिकारियों को एकजुट होकर इस मुद्दे का समाधान करना होगा। कोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं को आदेश दिया कि वे अगले सुनवाई तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।(Bombay High Court )

इस मामले में अदालत का यह रुख स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए गंभीर है। यदि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को समझने में विफल रहता है, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस प्रकार की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस और प्रभावी योजना बनानी होगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं न हों।

 

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