दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की चुनाव निशान संबधी याचिका ख़ारिज करदी है .चीफ जस्टिस सतीश चंद्र और जस्टिस सुब्रमण्यम को खंडपीठ ने यह फैसला दिया हैं Hc ने कहा की राजनीतिक दल चुनाव चिन्हों को अपनी विशिष्ट संपत्ति नहीं मान सकते .बता दे की उद्धव और शिंदे गुट में तनाव के बाद चुनाव आयोग ने सिंबल तीर -धनुष को फ्रीज़ कर नए दो सिंबल जारी कर दिए थे इसके खिलाफ उद्धव ने कोर्ट का रुख किया था
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