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सोमवार से महाराष्ट्र में दोपहर 4 के बाद सबकुछ बंद, 5 जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद उद्धव सरकार ने पाबंदियों में पांच चरणों में ढील दी थी। लेकिन पाबंदियों में ढील के कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस और मौतों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं, राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने मौजूदा नियमों में नए बदलाव किए हैं। अब उद्धव सरकार ने राज्य के 31 जिलों को तीसरे लेवल में रखने का फैसला लिया है। इसके साथ -साथ 5 जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है ।

बात करें पुणे की तो, पुणे में पिछले नियमों में बदलाव किया गया है। सोमवार से पुणे वासियों को नए नियमों का पालन करना होगा। सोमवार से पुणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें सप्ताह के 7 दिनों शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद रखना होगा। वहीं मॉल और सिनेमाघर भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा रेस्तरां, बार और फूड कोर्ट को सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार और रविवार को केवल पार्सल सेवा जारी रहेगी। इससे पहले पुणे में दुकानों को शाम 7 बजे तक एवं रेस्तरां और बार को रात 10 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा उद्यान, मैदान, जॉगिंग, सप्ताह के पूरे दिन सुबह पांच बजे से सुबह नौ बजे तक शुरू रहेंगे। निजी कार्यालय दोपहर चार बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता पर संचालित किए जा सकेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रहेंगे।

वहीं शादी में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। शादियों में कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार और संबंधित कार्यक्रमों में 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। पुणे में सभी धार्मिक और पूजा स्थल बंद रहेंगे। वहीं कृषि संबंधी दुकानें हफ्ते के सातों दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेगी।

राज्य सरकार ने कोविड के नए डेल्टा प्लस वायरस के खतरे को देखते हुए सोमवार से नई पाबंदियां लगाई हैं। राज्य के सभी जिलों को अब लेवल 3 में शामिल कर लिया गया है। वहीं बात करें कल्याण डोंबिवली नगर निगम क्षेत्र में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ दिन पहले कल्याण -डोम्बिवली में प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई थी। जिसके चलते केडीएमसी को इस हफ्ते लेवल 2 में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि, अब राज्य सरकार के नए फैसले के चलते केडीएमसी को भी लेवल 3 में शामिल कर दिया गया है। इसके संबंध में हालही में प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं।

नई पाबंदियों के तहत सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट भी शाम चार बजे तक 50 फीसदी क्षमता पर खुले रहेंगे। चार बजे के बाद पार्सल या टेक अवे जारी रखे जा सकते है।हालांकि मॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

कल्याण डोंबिवली में सभी बिजनस और दुकानें शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। वहीं शाम 5 बजे के बाद बिना वजह बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ -साथ मॉल, सिनेमा और थिएटर भी बंद रहेंगे। हालांकि रेस्तरां शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। वहीं वॉकिंग शाम 5 से 9 बजे की जा सकती है।

इसके अलावा मैदान खुले रहेंगे और साइकिलिंग की जा सकेगी। निजी कार्यालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय भी खुले रहेंगे।शादी समारोह आयोजित करते समय हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है। 4 जून को लागू की गई लेवल 3 की पाबंदियां हर जगह लागू होंगी।
उन्हें सोमवार, 28 जून से 5 जुलाई तक लागू किया जाएगा, केडीएमसी आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी ने इस बारे में जानकारी दी है।

ब्रेक द चेन अभियान के तहत यवतमाल जिले के लिए 28 जून से नए आदेश जारी किए गए हैं। जिले में आवश्यक सेवा की सभी दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। यहां भी शनिवार और रविवार को गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और बैंक शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और मंदिर पूरी तरह बंद रहेंगे। कलेक्टर अमोल येगे ने आदेश जारी किया है।

जालना जिले में कल से पाबंदियां लगा दी गई हैं। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। होटल शाम चार बजे तक 50 फीसदी क्षमता पर खुले रहेंगे। इस बीच, इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

वहीं,चंद्रपुर, बुलढाणा, अकोला और अमरावती में भी सोमवार से आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों को अब ​​सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
वहीं शनिवार और रविवार को गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह राज्य के सभी लेवल 1 और 2 के जिलों को लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर के मद्देनजर लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन 3.O की शुरुआत के तौरपर भी देखा जा रहा है।

Report by : Rajesh Soni

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