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HC ने दी 8 माह से अधिक के गर्भ को गिरानेबकी अनुमति

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प्रेगनेंट महिला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 वर्षीय विवाहित महिला के 33 सप्ताह यानी करीब 8 माह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी.कोर्ट ने डाक्टरों की सलाह के आधार पर यह मंजूरी दी हैं इस दौरान कोर्ट ने कहा की इस मामले में मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा हाइकोर्ट के आदेश के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टरों की कमेटी ने कहा था की भ्रूण हटाना सही नहीं हैं जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ डॉक्टरों से बातचीत के बाद हाईकोर्ट ने भ्रूण हटाने का आदेश दिया हैं.
12 नवंबर के अल्ट्रासाउंड की जांचने पता चला की महिला भी गर्भ में पल रहे भ्रूण में सेरेब्रल विकार हैं याचिकाकर्ता महिला ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट की पुष्टि के लिए 14 नवंबर को एक निजी अल्ट्रडाउंड में जांच कराई. उसमें भी भ्रूण में सेरेबल विकार का पता चला याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट और कलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को उद्धृत करते हुए कहा था की एमटीपी एक्ट के धारा 3(2) (बी) और 3 (2)(डी) के तहत भ्रूण को हटाने की अनुमति दी जा सकती हैं.

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