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आईपीएस पुलिस अधिकारी ने मांगी मुफ्त बिरयानी, लेकिन कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोक दी

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free biryani: पुणे की तत्कालीन पुलिस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे की पांच मिनट की ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इस मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उपायुक्त प्रियंका नारनवरे की बातचीत रिकार्ड कर मीडिया को देने के कारण यह कार्रवाई की गयी. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई कमेंट्स आए. तब तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जांच के आदेश दिये. इस मामले में ऑडियो क्लिप वायरल करने वाले पुलिस अधिकारी महेश नाइक के खिलाफ कार्रवाई की गई. अब नाइक की वेतन वृद्धि तीन साल के लिए रोक दी गई है. उन पर पुलिस बल की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है. लेकिन आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई कमेंट्स आए. तब तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जांच के आदेश दिये. इस मामले में ऑडियो क्लिप वायरल करने वाले पुलिस अधिकारी महेश नाइक के खिलाफ कार्रवाई की गई. अब नाइक की वेतन वृद्धि तीन साल के लिए रोक दी गई है. उन पर पुलिस बल की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है. लेकिन आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.(free biryani)

प्रियंका नारनवरे की पांच मिनट की ऑडियो क्लिप वायरल हो गई. इसमें वह अपने सहकर्मी से मटन बिरयानी, झींगा और एक अन्य नॉन-वेज डिश ऑर्डर करने के लिए कहते हैं। ये सब किसी अच्छे होटल से ले लेना. ज्यादा तैलीय और मसालेदार नहीं. स्वाद भी अच्छा होना चाहिए. साथ ही, यदि होटल आपके कार्य क्षेत्र में है तो भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑडियो क्लिप में उन्होंने यही कहा है. कर्मचारी ने कहा कि पहले हम पैसे देकर खाना ऑर्डर करते थे, लेकिन डीसीपी मैडम ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कर्मचारी को मुफ्त खाना ऑर्डर करने का आदेश दिया.

तत्कालीन पुलिस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे की बातचीत की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के सेव कर ली गई थी। उनका ऑडियो क्लिप मीडिया में जारी किया गया. इसलिए पुलिस बल की छवि खराब करने का आरोप महेश नाइक पर लगाया गया है. इसके चलते उनकी तीन साल तक वेतन वृद्धि रुकी रही। पुणे शहर के पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने ये आदेश जारी किए हैं. मामला दिसंबर 2020 से जुलाई 2012 के बीच का है। बातचीत का एक ऑडियो क्लिप जुलाई 2021 में मीडिया में जारी किया गया था, जबकि यह दिसंबर 2020 का था। इस मामले में बिरयानी मांगने वाले पुलिस उपायुक्त पर प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है.

नाइक पर आपकी रिकॉर्डिंग के कारण वरिष्ठों को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। आपके आचरण से जनता के बीच पुलिस बल की छवि खराब हुई है. इस संबंध में आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. इसलिए पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है. इस आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है.

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