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साउथ मुम्बई की 21 इमारतों में रहना खतरे से खाली नहीं

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Heavy rainfall in Mumbai city around july 4

महाराष्ट्र (Maharashtra) गृहनिर्माण क्षेत्र के विकास प्राधिकरण ने मॉनसून (Monson) पूर्व सेस इमारतों का सर्वे कर लिया है। दक्षिण मुम्बई हुए सर्वे में म्हाडा की 21 इमारतों को नागरिकों के रहने के लिए अयोग्य पाया गया है। म्हाडा ने 21 इमारतों को बहुत ही खतरनाक बताया दिया है। इमारत को खाली करवाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इन इमारतों में 460 परिवार रहते हैं, जबकि 257 नागरिक इस इमारत का कमर्शियल उपयोग करते हैं।

म्हाडा ने इमारत क्रमांक 144 एमजीरोड अ -1163, 74 निजाम स्ट्रीट, 101-111 बारा इमाम रोड, 2-4 ए भोईवाड़ा लेन, 42 मस्जिद स्ट्रीट, 14 भंडारी स्ट्रीट मुंबई, 123 किका स्ट्रीट,166 डी मुंबा देवी, 64-64 ए भंडारी स्ट्रीट मुंबई, इमारत क्रमांक 1-3-5, संत सेना महराज, इमारत 2-4 सोराबजी संतुक लेन, 3 सोनापुर 2 री क्रॉस लेन, 387-391 बदामवाडी वी पी रोड, 273-281 फाकलैंड रोड, 31 सी व 33 ए गिरगांव, 104-106 मेगजी बिल्डिंग, इमारत क्रमांक 1 खेतवाडी 12 गली, इमारत क्रमांक 15-19 के के मार्ग समेत अन्य इमारतों को खतरनाक घोषित कर दिया है।

मुंबई इमारत मरम्मत और पुनर्रचना मंडल के सभापति विनोद घोसालकर ने कहा है कि बुधवार से इमारतों को खाली करवाने के कार्य की शुरुआत की जाएगी। संक्रमण शिविर में सभी परिवारों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। 460 परिवारों में 193 परिवारों ने दूसरे जगह पर रहने की व्यवस्था खुद कर ली है। बुधवार से इमारत में रहने वालों को घर खाली करने के नोटिस दे दिया जाएगा, उनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेज के आधार पर नागरिकों के लिए घर संक्रमण शिविर में दिए जाएंगे।

घोसालकर के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा जारी नया किरायेदार संबंधी कानून म्हाडा के 14500 इमारतों पर लागू नहीं होता। इस वजह से म्हाडा के किरायेदारों को घबराने की जरूरत है। इस कानून को लागू करना है या नहीं केंद्र ने यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है।

Report by : Aarti Verma

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