कोरोना की शुरुआत के साथ जानत कर्फ्यू (Lockdown) , फिर लॉकडाउन (Lockdown) होते ही देश- विदेश की सफ़र करने के लिए एयर लाइंस के टिकट कटा चुके लाखों लोगों का सफ़र करना मुश्कील हो गया था. अतः एडवांस में टिकट करा चुके ऐसे लोनों ने अपने अपने टिकट को रद्द करावा दिया था या उनके टिकट को रद्द कर दिया गया था, पर उनके पैसे रिफंड नहीं किये गए थे. इस हेतु टिकटार्थी अपने पैसे के लिए सम्बंधित एयर लाइंस कंपनियों से अपने पैसे रिफंड करने की गुहार लगा रहे थे. लेकिन कम्पनियां पैसे वापस करने की जगह उसी पैसे से फिर कभ टिकट करने का ऑफर दे रही थीं. पर अब उन कंपनियों को वे पैसे १५ दिन के अन्दर में वापस करने होंगे.
कोर्ट के आदेश के बाद २५ मार्च से २४ मई २०२० के दौरान एयर टिकट कराये लोगों के पैसे सम्बंधित एयर सर्विस प्रदाता कंपनी या एजेंट को १५ दिन के अन्दर लौटना पड़ेगा . इस तरह पिछले साल कोरोना संकरामं के फैलाव के कारन लगे लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से जिनके भी टिकट के पैसे फसे थे, उसे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर १५ दिन के अन्दर मिलने शुरू हो जायेंगे. हालांकि ज्यादात्तर लोगों के पैसे सम्बंधित विभागों ने पहले ही रिटर्न कर दिए हैं .
Report by : Lallan Kuamr Kanj
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