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OBC आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका

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ओबीसी( OBC) आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे सरकार को बड़ा झटका दिया है। जिस पर राज्य और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पीरियल डेटा मांगने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
चूंकि स्थानीय निकायों में ओबीसी के अतिरिक्त आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसलिए राज्य सरकार को इस आरक्षण को बनाए रखने के लिए इम्पीरियल डेटा की आवश्यकता थी।

ठाकरे सरकार ने केंद्र सरकार से यह डेटा मोदी सरकार को मुहैया कराने की मांग की थी।
मामला कोर्ट तक भी गया। हालांकि, केंद्र ने एक स्टैंड लिया है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर इम्पीरियल डेटा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र की मांग को स्वीकार करते हुए, अदालत ने राज्य सरकार के इम्पीरियल डेटा के अनुरोध को खारिज कर दिया।

राज्य सरकार ने मांग की थी कि केंद्र सरकार शाही आंकड़े मुहैया कराए। हालांकि, केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया था कि 2011 से डेटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह दोषपूर्ण था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के बयान को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल देने से इनकार करने से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है।

ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण अध्यादेश के निलंबन के बाद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। राज्य सरकार सहित कुल तीन हस्तक्षेप याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। याचिका में महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण पर अन्य राज्यों के शासन को लागू करने की मांग की गई है, अन्यथा सभी चुनावों को स्थगित कर इम्पीरियल डेटा एकत्र करने के लिए समय दिया जाए।मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से भी याचिकाएं हैं। उन्हें एक साथ चलाया जा रहा है। इम्पीरियल डेटा को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है।

राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। राज्य की 106 नगर पंचायतों की 1802 सीटों पर चुनाव होने थे. अब 400 ओबीसी सीटों के लिए चुनाव टाले जाएंगे।

Reported By: Rajesh Soni

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