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महाराष्ट्र सरकार ने होटल और रेस्तरां के दिशा निर्देश जारी किए

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महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने शनिवार को होटल, रेस्तरां और अन्य भोजनालयों को फिर से शुरू के लिए दिशा निर्देश (Guidelines) जारी कर दिया है. 5 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. होटल, फूड कोर्ट और रेस्तरां सोमवार से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे. (Hotel and Restaurant reopen guidelines)

होटल और रेस्तरां के दिशा निर्देश

होटल (Hotel), रेस्तरां (Restaurant) में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आवश्यक होगा. दिशा निर्देश (Guidelines) के अनुसार, होटल और रेस्तरां में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों का थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा.

केवल एसिम्प्टोमैटिक (जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है) ग्राहकों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खाना खाने के अलावा हर समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

होटलों में प्री-बुकिंग आवश्यक है. एक समय में एक निश्चित संख्या से अधिक ग्राहकों को एंट्री नहीं मिलेगी.

टेबलों के बीच 2 से 3 फ़ीट की दुरी आवश्यक है.

रेस्ट रूम और हाथ धोने के क्षेत्रों को हर समय साफ किया जाना चाहिए. साथ ही, अलग-अलग एंट्री (Entry) और इग्ज़िट (Exit) गेट होना चाहिए.

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि परिसर में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कार्यात्मक होने चाहिए और केवल पके हुए भोजन को ही मेनू में शामिल किया जाना चाहिए और सलाद या ठंडे भोजन से बचना चाहिए.

दिशानिर्देशों के अनुसार, फर्नीचर को दैनिक आधार पर कीटाणुरहित किया जाना चाहिए.

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